बागेश्वर में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने बुजुर्ग को सात साल की कारावास की सजा दी है । इसके साथ ही बुजुर्ग को अदालत ने पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है ।
कपकोट क्षेत्र का है मामला
मामला बागेश्वर के कपकोट थाना क्षेत्र का है । विशेष न्यायाधीश की अदालत ने कपकोट थाना अंतर्गत एक गांव में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है साथ ही पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।