जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने मारपीट और जान से मारने की धमकी के एक मामले में आरोपी जीवन लाल पुत्र राम प्रसाद, निवासी ग्राम हटोल जिला अल्मोड़ा को एक साल, तीन महीने का साधारण कारावास व तीन सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
जाने पूरा मामला-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि शिकायकर्ता ने 28 फरवरी 2021 पटवारी क्षेत्र लिगुड़ता जिला अल्मोड़ा में एक तहरीर इस आशय से दी थी, 20 फरवरी 2021 को रात नौ शिकायकर्ता के पति शराब पीकर घर आये और मारपीट शुरू कर दी। बच्चों को भी घर बाहर निकाल दिया। दोनों बेटियों को कैमरे के अंदर बंद कर दिया। किसी तरह बेटियां अपनी जान बचाकर कैमरे से बाहर आई। जिसके बाद पीड़िताओं की माता की ओर से पटवारी चौकी लिंगुणता में पिता के खिलाफ तहरीर सौंपी गई। जिस पर आरोपी पिता पर पॉक्सों समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया।
जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधाराण कारावास की सजा-
विवेचना अधिकारी ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले का विचारण जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गहावों का परिसीलन कर न्यायालय आरोपी को एक साल तीन महीने की सजा और तीन सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधाराण कारावास भोगना होगा।