एडीजे/एफटीएससी न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने मानसिक रूप से कमजोर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जाने पूरा मामला-
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 24 मई 2019 को ज्वालापुर क्षेत्र में रास्ते से बुलाकर अपने घर पर ले जाकर मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। घटना के बाद पीड़ित युवती रोते हुए घर पहुंची थी। पीड़िता ने दादी को इशारों से घटना के बारे में बताया था, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के चाचा की शिकायत पर बबलू निवासी अहबाब नगर कोतवाली ज्वालापुर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
कोर्ट का आदेश-
न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी बबलू को सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर राशि देने के आदेश दिए हैं।