पति से तलाक के बाद मां पहले पति से हुई अपनी ही बेटी को ले सकती है गोद- हाईकोर्ट

पति से अलग होने के बाद मां अपनी बच्ची को गोद ले सकती है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला-

इस संबंध में जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की बैंच ने कहा कि अगर पहला पति बच्ची को गोद देने को सहमत है तो पूर्व पत्नी दूसरे पति के साथ उस बच्ची को गोद ले सकती है। पीठ ने 2021 में भिवानी फैमिली कोर्ट के मां की याचिका खारिज करने वाले फैसले को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जन्म देने वाली मां अपने ही बच्चे को गोद ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे को गोद लेने के नियमों में अकेला पुरुष लड़की गोद नहीं ले सकता।

जानें पूरा मामला-

दरअसल महिला ने याचिका में कहा कि पहली शादी से 2012 में उसे लड़की हुई। 2016 में उसने तलाक लेकर 2017 में दूसरी शादी कर ली। इसके बाद महिला ने भिवानी कोर्ट में पहले पति से हुई बच्ची गोद लेने की अर्जी दी। महिला ने कहा कि बच्ची उसके साथ रहना चाहती है और उसके पिता गोद देने को तैयार हैं।‌ऐसे में अर्जी मंजूर की जाए। जिस पर कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है।