उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में परिजन लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल बीते चार नवंबर को याचिकाकर्ता आशुतोष नेगी की याचिका में अंकिता के माता-पिता ने इंप्लीडमेंट याचिका दाखिल की थी। याचिका में अंकिता के परिजनों ने एसआईटी जांच पर सवाल उठाए थे और असंतुष्टि भी जताई थी। याचिका में पुलिस और एसआईटी पर मामले के महत्वपूर्ण सुरागों को छुपाने का आरोप भी लगाया गया था।
कोर्ट ने एसआईटी की जांच पर जताया संतोष
इसके अलावा कोर्ट ने एसआईटी जांच पर संतोष जताया है। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है। उनकी जांच में संदेह नहीं किया जा सकता। इसलिए सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी द्वारा किसी वीआईपी को नहीं बचाया जा रहा है। इसलिए यह याचिका निरस्त की जाती है। हालांकि इस फैसले के बाद अंकिता के परिजनों को झटका लगा है। एकलपीठ ने कहा कि इस मामले में एसआईटी द्वारा संतोषजनक कार्य किया जा रहा है।