अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला की अदालत ने अवर न्यायालय (निचली अदालत) के फैसले को पलटते हुए पुलिस कर्मियों से मारपीट के दोषी प्रकाश रावत, निवासी मलाण, तहसील भनोली को दोषमुक्त करार दिया है।
जाने पूरा मामला
दोषी के अधिवक्ता कृष्णा बाराकोटी और मुकेश कुमार ने बताया कि नवंबर 2019 में उसके खिलाफ कांस्टेबल पंकज रावत ने दन्या थाने में तहरीर दी थी। उसके मुताबिक नौ नवंबर 2019 को ड्यूटी के दौरान खेती गांव में आयोजित रामलीला में प्रकाश ने सिगरेट पीने से रोकने पर उसे और उसके एक अन्य साथी के साथ मारपीट की और उसे धक्का देकर गिरा दिया। आरोपी के खिलाफ धारा 332, 353, 502 के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
किया दोषमुक्त
अवर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन माह साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस निर्णय के खिलाफ दोषी ने अपर जिला न्यायालय में अपील की। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दोषी के खिलाफ दिए गए फैसले को पलटते हुए उसे दोषमुक्त किया है।