विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त हीरा लाल अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा ब्लाक के ग्राम दाडि़म सत्यों की जमानत याचिका खारिज की।
हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 25 अप्रैल 2021 को थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा में मृतक का भाई गिरीश लाल अपने तीन साथियों के साथ दो साल पूर्व में एक मारपीट मामले में आठ अप्रैल को कोर्ट के गवाही देने नैनीताल गया था। तब से गिरीश वापस घर नहीं लौटा। दूसरे दिन पुलिस को गिरीश लाल शव रामगढ़ ब्लॉक के ग्राम दनकन्या के पास जंगल में लावारिस अवस्था में मिला। इसके बाद मृतक की हत्या की एक शिकायत लमगड़ा थाने में दर्ज की। मामले में विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोपियों को जेल भेजा।
जमानत याचिका की खारिज
अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। इसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।