अल्मोड़ा: पुलिस द्वारा 02 मामलो में संलिप्त 06 गांजा तस्करों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा डॉ0 मंजूनाथ टीसी द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत आभ्यासिक अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए, निरोधात्मक कार्यवाही* करने के निर्देश दिये गये है। जिसके तहत अल्मोड़ा पुलिस द्वारा लगातार आभ्यासिक अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

02 गिरोह के कुल 06 सदस्यों के विरूद्ध गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी

दिनांक 13.01.2022 को थानाध्यक्ष भतरौजखान अनीश अहमद द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत व आस-पास के क्षेत्रों में लम्बे समय से गांजे की तस्करी में लिप्त 02 गिरोह के कुल 06 सदस्यों के विरूद्ध गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

गैंग नं0- 01

जिला कारागार अल्मोड़ा में निरुद्ध
सोनू पुत्र श्री सुरेश निवासी मकान नं0 390 काशीराम योजना,थाना मझौला, जिला मुरादाबाद,उ0प्र0 (गैग लीडर), 
हेमन्त सिह पुत्र खान चन्द्र निवासी काशीराम योजना,थाना मझौला,जिला मुरादाबाद उ0प्र0
शमीम पुत्र काशीम निवासी मलकपुर बुढैरा शिवारा, थाना बुढापुर, जिला बिजनौर (उ0प्र0) ।

गैंग नं0- 02

ताजवर सिंह पुत्र स्व0 श्री विरेन्द्र सिह निवासी सीली तल्ली, थाना थैलीसैण, जिला पौडी गढवाल (गैंग लीडर), विजय रावत पुत्र श्री दिनेश रावत निवासी मटवाडा, थाना थैलीसैण, जिला पौडी गढवाल,ईश्वर गुसाईं पुत्र श्री धीरेन्द्र गुसाईं निवासी मटवाडा, थाना थैलीसैण, जिला पौडी गढवाल ।

आम जनता एवं युवा पीड़ी को नशे की ओर धकेला जा रहा था

उक्त द्वारा संगठित गैंग बनाकर गांजे का व्यापार कर अनैतिक कार्यो मे लिप्त होकर अवैध रुप से धनोपार्जन कर आम जनता एवं युवा पीड़ी को नशे की ओर धकेल कर आर्थिक तथा मानसिक क्षति पहुँचायी जा रही थी।  दोनों गैंगों के विरूद्ध थाना भतरौजखान तथा जनपद अल्मोड़ा व प्रदेश के अन्य थानों में भी एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत  है।

जनता मे इनका भय व्याप्त था

इनके अपराधो से थाना भतरौजखान क्षेत्र की आम जनता मे इनका भय व्याप्त था। इनके द्वारा आपराधिक कृत्य कर लोक व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा था, तथा इनका आम समाज में स्वछन्द रहना जनहित में न्यायोचित नही था  इसलिए इनके विरूद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं सामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2/3 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।