अल्मोड़ा: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अल्मोड़ा जिले में मिलावटखोरों और अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय अधिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा की अदालत ने मानकों पर खरे न उतरने वाले खाद्य उत्पादों के विक्रेताओं और निर्माता कंपनियों पर कुल ₹8,80,000 (आठ लाख अस्सी हजार रुपये) का भारी जुर्माना लगाया है।
लगाया जुर्माना
अल्मोड़ा की न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM) सुश्री युक्ता मिश्र की अदालत ने विभिन्न खाद्य कारोबारियों और निर्माता कंपनियों पर कुल 8,80,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार द्वारा अल्मोड़ा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद की गई है। लिए गए सभी सैंपल राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे गए थे, जहां जांच में ये उत्पाद अमानक (मानकों के अनुरूप नहीं) पाए गए।
इन कंपनियों और विक्रेताओं पर गिरी गाज
न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अलग-अलग खाद्य उत्पादों के लिए निम्नलिखित जुर्माना तय किया गया है।
अमूल कूल इलायची: इसके विक्रेता दयाल पाण्डे (जागेश्वर, अल्मोड़ा) पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसकी निर्माता कंपनी अमुलिफाइड डेयरी (Amulified Dairy – Unit of GCMMF Ltd.), गांधीनगर, गुजरात पर ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया है।
अनिक घी: इसके विक्रेता खीम सिंह बोरा (घनोदा, अल्मोड़ा) पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसकी निर्माता कंपनी अनिल घी प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Anil Ghee Products Ltd Unit-II), देवास, मध्य प्रदेश पर ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) का जुर्माना ठोंका गया है।
मिर्च पाउडर: इसके विक्रेता सुरेन्द्र सिंह (चौखुटिया, अल्मोड़ा) पर ₹15,000 का जुर्माना लगा है। इसकी निर्माता कंपनी भवानी प्रोडक्ट्स (Shri Bhwani Products), पनकी साइट-3, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया है।
विभाग की चेतावनी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त (अभिहित अधिकारी) अनिल कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।