अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने सरकार VS विनोद सिंह बिष्ट, धारा-509,506, I.P.C. में अभियुक्त को दोषमुक्त किया।
अधिवक्ताओं ने की पैरवी
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी, नवल जोशी, कृष्ण चंद्र, विक्रांत भटनागर, पंकज बजेठा द्वारा पैरवी की गई।
जाने पूरा मामला
अभियुक्त पर एक महिला ने आरोप लगाया था। ग्राम अझोड़ा, सोमेश्वर की महिला द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 18/10/2022 को थाना सोमेश्वर में एक रिपोर्ट दी गयी थी। जिसमें अभियुक्त पर आरोप था कि वह उक्त महिला को आपत्तिजनक मैसेज और वीडियो काॅल करके परेशान करता था।
कोर्ट का आदेश
जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में मुकदमा चला। अभियुक्त को उक्त मामले में दोषमुक्त किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को बरी किया गया। वहीं अभियोजन मामला सिद्ध करने में विफल रहा।