अल्मोड़ा ब्रेकिंग: अदालत का फैसला, गांजा मामले में अभियुक्त को जमानत पर किया रिहा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने गांजा मामले में शमशुद्दीन पुत्र सलीम निवासी ग्राम भदगवों पोस्ट व थाना भगतपुर को जमानत पर रिहा किया। अभियुक्त के अधिवक्ता नवल जोशी और कृष्णा चंद्र रहें।

जानें पूरा मामला

जिसमें बताया कि दिनाक 25.4.2022 को पुलिस पार्टी के द्वारा चैकिंग के दौरान दो मोटरसाईकिलों को रोका गया था जिन में दो-दो व्यक्ति सवार थे और दोनों ही मोटरसाईकिल के चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये थे। जिस मोटरसाईकिल को वर्तमान अभियुक्त चला रहा था और मौके से फरार हो गया था, उस मोटरसाईकिल के पीछे सवार व्यक्ति से 11.950 किलोग्राम अवैध गाँजा बरामद हुआ था। सह-अभियुक्त सचिन यादव के बयानों के आधार पर वर्तमान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था। मोटरसाईकिल पर पीछे सवार व्यक्ति अरविन्द कुमार शर्मा और फईम ने पूछताछ में भागने वाले व्यक्तियों में से एक का नाम सचिन यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी बारखेड़ा थाना टाण्डा बादली जिला रामपुर बताया और दूसरे भागे व्यक्ति का नाम ज्ञात न होना व फौजी का भाई के नाम से बुलाया जाना व ग्राम भगतमा, थाना
भगतपुर जिला मुरादाबाद का निवासी होना बताया। अभियुक्त के भाई इदरीश द्वारा शपथपत्र 9ख प्रस्तुत कर यह कहा है कि उसके परिवार में कोई भी फौज में नहीं है और किसी भी व्यक्ति का उपनाम फौजी नहीं है।

कोर्ट का आदेश

जिस पर कोर्ट के आदेश पर प्रार्थी / अभियुक्त शमशुद्दीन का जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 11 वर्ष 2024 स्वीकार किया गया है तथा अभियुक्त को रूपये 30,000/- ( तीस हजार) का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया गया है।