पुलिस को झूठी सूचना देने पर कॉलर के विरुद्ध धारा 83 पुलिस एक्ट में ₹10,000 के कोर्ट चालान की कार्यवाही की गयी।
जानें पूरा मामला
दिनांक- 19.04.2023 को डायल 112 कन्ट्रोल रुम में ग्राम भेटूली,ताकुला निवासी आनंद सिंह भोज ने सूचना दी कि ग्राम भेटुली में प्रताप सिंह नाम का एक व्यक्ति शराब बेच रहा है। डायल 112 कन्ट्रोल रुम द्वारा सम्बन्धित थाना सोमेश्वर को सूचना प्रेषित की गई, उक्त सूचना पर कार्यवाही हेतु प्रभारी चौकी ताकुला धरम सिंह पुलिस बल के साथ तत्काल ग्राम भेटुली पहुंचे तो शराब बेचने सम्बन्धी कोई मामला नही पाया गया और गाँव के लोगों द्वारा भी प्रताप सिंह के शराब बेचने सम्बन्धी सूचना को झूठी बताया गया।
कॉलर ने पुलिस को झूठी सूचना देना स्वीकारा
काँलर आनंद सिंह भोज को मौके पर बुलाकर पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा शराब के नशे में झूठी सूचना देना स्वीकार किया गया। पुलिस को झूठी सूचना देने पर काँलर आनंद सिंह भोज के विरुद्ध धारा 83 पुलिस एक्ट में ₹10,000 के कोर्ट चालान की कार्यवाही की गयी ।