अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में अपर सत्र न्यायाधीश पारूल गैरोला की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में केशव राम पुत्र कैलाश राम व सल्ली देवी उर्फ सरूली देवी निवासीगण ग्राम मामलता लमगड़ा अल्मोड़ा की जमानत याचिका स्वीकार की।
जाने पूरा मामला
इस संबंध में एक रिर्पोटर द्वारा एक रिर्पोट इस आशय दी गयी कि मेरी भांजी गायत्री देवी का विवाह 08 माह पूर्व ग्राम मामलता लमगड़ा निवासी केशव राम से हुआ था। ससुराल पक्ष के लोगों में सास न पति द्वारा उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता था। साथ ही मारपीट भी की जाती थी। जिसकी जानकारी मृतका अपनी माँ को देती रहती थी। वहीं दिनांक 02/07/2021 को फोन आया था कि मृतका ने फांसी लगा ली। जिसके बाद थाना लमगड़ा में ससुराल पक्ष सास व पति के विरुद्ध अंतर्गत धारा-304बी, 498ए भा०दं०सं० में अपराध पंजीकृत किया गया।
अदालत का फैसला
जिस पर अभियुक्तगणों केशव राम पुत्र कैलाशराम व सल्ली देवी उर्फ सरूली देवी की तरफ से जमानत प्राथना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण रूपये 25,000/-25,000/- रूपये (पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये) का एक व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान राशि के दो-दो प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करने पर, उन्हें जमानत पर रिहा किया। अभियुक्तगणों की ओर से अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने पैरवी की।