अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने बिना लाइसेंस के तलवार रखने के अभियुक्त रमेश चन्द्र जोशी को बरी किया है। उक्त मामले में अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता भगवती प्रसाद पन्त व आर०पी० भट्ट द्वारा पैरवी की गई।
जानें क्या है मामला
इस मामले के अनुसार थाना दन्या, जिला अल्मोडा द्वारा अभियुक्त रमेश चन्द्र जोशी के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 21.11.2023 को वादी मुकदमा अपर उपनिरीक्षक भूपेन्द्र सिंह भाकुनी व हमराही कानि० देशराज, होमगार्ड ललित प्रसाद व सरकारी वाहन यू०के० 01 जी ए० 0258 मय चालक कॉन्स्टेबल पवन थुवाल के थाना हाजा पर दाखिल तहरीर की जॉच हेतु थाना दन्या के रो० आम रपट संख्या 16 समय 11:51 बजे रवाना होकर ग्राम नैनोली पहुँचा, जहाँ सडक किनारे केशव दत्त जोशी मिले। उन्होंने एक घर तथा घर के सामने हाथ में तलवार लिये व्यक्ति को दिखाकर बताया कि सामने तलवार लिये खड़ा व्यक्ति ही रमेश चन्द्र जोशी है। दिखाये गये स्थान से करीब 40 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति रमेश चन्द्र जोशी को वादी के द्वारा बुलाने पर वह तलवार को घुमाता हुआ उत्तेजित होकर जंगल व खेतों की तरफ दौड़ने लगा। उनके द्वारा एकदम दौड़कर घेरकर पीछ किया तो वह लड़खड़ाकर गिर गया। नाम पता पूछते हुए उसकी तलाशी ली तथा तलवार रखने का लाईसेंस तलब किया तो वह दिखा नहीं सका। जिसके बाद उसे बिना लाइसेंस के तलवार रखने पर गिरफ्तार किया गया।
अदालत का आदेश
जिसके बाद यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत में चला। जिस पर अभियुक्त रमेश चन्द्र जोशी को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा-4/25 आयुध अधिनियम से सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया गया।