अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त भानु प्रताप को दोषमुक्त करार दिया है।
जाने पूरा मामला
अभियुक्त के अधिवक्ता शेखर लखचौरा, भूपेंद्र सिंह मियान, रीता मेहरा, दीपक नेगी ने बताया कि आठ नवंबर 2022 को पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था।
किया दोषमुक्त
विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद अभियुक्त को दोषमुक्त किया।