अल्मोड़ा: अदालत ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की अपील खारिज की

अल्मोड़ा: सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण मामले में अपर जिला जज अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने ललित सिंह दौसाद पुत्र केदार सिंह, निवासी छानी ल्वेशाल सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा की अपील खारिज कर दी है।

जानें पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज लटवाल ने बताया कि ललित सिंह दौसाद ने सरकार की अधिकृत भूमि में अवैध निर्माण किया गया था। अल्मोड़ा एसडीएम कार्यालय में मामले के शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रशासन टीम ने मौका मुआयना कर सरकारी संपत्ति में अवैध भवन निर्माण मामले में अध्यासी के परगना अधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया।

एसडीएम के आदेश के खिलाफ न्यायालय में अपील दायर की

ललित दौसाद ने एसडीएम के आदेश के खिलाफ न्यायालय में अपील दायर की। जिसका विचारण अपर जिला जज की अदालत में चला। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने  अपील खारिज कर दी।