अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा उपस्थित रवीन्द्र देव मिश्र, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में हरेन्द्र सिंह रौतेला पुत्र नेत्र सिंह रौतेला अभियुक्त निवासी ऐक्सप्रेस जेनिट प्लाट नं० 2 प्रतीक वेस्टएरिया के पास, सैक्टयर-77 नोयडा, गौतमबुद्धनगर उत्तरप्रदेश को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता रोहित बिष्ट व विनोद फुलारा ने पैरवी की।
जानें पूरा मामला
संक्षेप में परिवादी का कथन है कि मां भगवती टेडर्स, लिंक रोड, थपलिया तहसील व जिला अल्मोड़ा में स्थित है। जिसका यह एकमात्र मालिक व प्रोपराइटर है तथा बिल्डिंग निर्माण सामग्री का कार्य करता है और अभियोगी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। बताया कि अभियुक्त के पूर्व से ही अभियोगी के साथ अच्छे व्यवसायिक सम्बन्ध रहे हैं। जिस पर अभियोगी के प्रतिष्ठान माॅं भगवती ट्रेडर्स से माह नवम्बर-दिसम्बर 2020 में लगभग 5,00,000/- रूपये की कय की गयी, जिसके बिल अभियोगी द्वारा अभियुक्त को दिये गये। अभियुक्त द्वारा अभियोगी के प्रतिष्ठान माँ भगवती देडर्स से उक्त 5,00,000/- रूपये की कय की गई बिल्डिंग निर्माण सामाग्री के बिलों के भुगतान हेतु अपने यूनियन बैंक शाखा न्यू कन्टोनमैन्ट शाखा, न्यू दिल्ली के खाता संख्या 352702030072083 का चैक संख्या 193757 दिनांक 18.12.2020 रूपया (पाँच लाख) का चैक अभियोगी के प्रतिष्ठान (मां भगवती ट्रेडर्स) के नाम से अभियोगी को दिया और अभियोगी को पूर्ण विश्वास दिलाया कि चैक में दर्ज दिनांक को अभियोगी को भुगतान हो जायेगा। अभियोगी के अभियुक्त से पूर्व से व्यवसायिक सम्बन्ध होने के कारण अभियोगी ने उक्त चैक रख लिया। जब अभियोगी ने उक्त चैक को अपने प्रतिष्ठान के बैंक खाते (माँ भगवती ट्रेडर्स) के खाता संख्या 13024015000412 पंजाब नेशनल बैंक शाखा माल रोड अल्मोडा से दिनांक 02.01.2021 को चैक में दर्ज धनराशि का भुगतान पाने हेतु जमा करवाया गया तो उक्त चैक दिनांक 04.01.2021 को डायर्स सिग्नेचर डिफर्स” की आख्या के साथ अनावृत हो गया। जिसकी सूचना अभियोगी के बैंक द्वारा अभियोगी को उसी दिन दी गई। अभियोगी द्वारा अभियुक्त से सम्पर्क कर उक्त चैक के अनावृत होने तथा धनराशि वापस करने को कहा तो अभियुक्त टालामटोली करने लगा। जिस पर वर्ष 2021 में परिवादी माँ भगवती टैडर्स द्वारा अभियुक्त हरेन्द्र लिह रौतेला के विरुद्ध माननीय – न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज (सी०डि०) अल्मोड़ा के न्यायालय में रु. 5,00,00 (पाँच लाख) के चैक अनावृत का परिवाद दायर किया गया था।
अदालत का आदेश
उक्त मामले में सभी साक्ष्यों का परिशीलन करने व पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के उपरान्त बीते कल दिनांक 19/12/2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को चैक अनावृत का दोषी मानते हुए परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा- 138 के अन्तर्गत कारित अपराध का दोषी पाते हुये उसे 03 माह का साधारण कारावास तथा मु० 6,20.000/- रूपये (छः लाख बीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।