अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को सुनाई यह सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा शुभांगी गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अभियुक्त भाष्कर जोशी पुत्र स्व० जगदीश चन्द्र जोशी निवासी भनार तोली, पो०ऑ० भनारतोली बागेश्वर को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोगी वीरेंद्र कार्की की ओर से विद्वान अधिवक्ता भगवती प्रसाद पन्त व विद्वान अधिवक्ता धनंजय साह ने पैरवी की।

अदालत का आदेश

परिवादी वीरेन्द्र कार्की ने 27 जून 2023 को परिवाद किया था कि अभियुक्त भास्कर जोशी ने जून 2022 में उससे चार लाख 56 हजार रुपये लिए थे। साथ ही शीघ्र लौटने का आश्वासन दिया था। पैसा लौटने का तकाजा करने पर उसने 20 हजार रुपये नकद दिए तथा शेष धनराशि 4,36,000 (4 लाख 36 हजार का) चैक दिया। चैक बाउंस होने पर मुकदमा जूनियर सिविल जज अल्मोड़ा शुभांगी गुप्ता की अदालत में चला। जिस पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त को छह माह के कारावास व चार लाख 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।