अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा जिले में जिला सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडेय की अदालत ने एक मामले में फैसला सुनाया है।
जानें क्या है मामला
जानकारी के अनुसार जिला सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडेय ने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है। उन्होंने हादसे में आरोपी कार चालक को पर्याप्त गवाह नहीं होने पर बरी करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अधिवक्ता पंकज बजेठा ने बताया कि मामला वर्ष 2023 का है। बताया कि वादी बलजिंदर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि दो जनवरी को उनका बेटा गुरशरन सिंह बाइक से अपने घर जसपुर से रानीखेत होते हुए दाड़िमखोला सोमेश्वर की ओर जा रहा था। तब यह हादसा हुआ।
अदालत का आदेश
जिस पर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे ने अपना फैसला सुनाया।