अल्मोड़ा: अदालत ने शारीरिक शोषण के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। महिला को बहला-फुसलाकर जबरन ले जाने के एक मामले में जिला सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। आरोपी पर शारीरिक शोषण का भी आरोप है।

1 जुलाई को रानीखेत पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद की थी महिला

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 1 जुलाई 2023 को वादी ने अपनी पत्नी के गुमशुदा होने के संबंध रानीखेत कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ व एसएचओ रानीखेत को महिला की बरामदगी के निर्देश दिए। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने महिला को नरसिंह ग्राउंड के पास से आरोपी मोहम्मद चांद पुत्र मोहम्मद सरीफ, कहचरी लाइन रानीखेत के साथ बरामद किया।

आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परीसीलन कर न्यायायल ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।