अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, गांजा विक्रय मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अल्मोड़ा पीठासीन श्रीकान्त पाण्डेय की अदालत ने गांजा विक्रय के अभियुक्त रघुवीर सिंह पुत्र दान सिंह निवासी ग्राम विचौन, तहसील स्याल्वे, थाना सल्ट जिला अल्मोड़ा को दोषमुक्त किया है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता भगवती प्रसाद पन्त व विद्वान अधिवक्ता मो० इमरोज द्वारा पैरवी की गई।

जानें पूरा मामला

जिसमे बताया गया कि दिनांक 27.03.2021 को समय
05:06 बजे थाना सल्ट की उपनिरीक्षक ज्योति कोरंगा टीम के साथ थाने से रवाना होकर डोटियाल मार्ग पर थाने से 500 मीटर आगे बिजली के पोल के पास चेकिंग कर रही थी। उसी समय अपने निजी वाहन से एस०ओ०जी० कॉ० भूपेन्द्र पाल व कॉ० मनमोहन सिंह मौके पर आये। उनके द्वारा की जा रही संयुक्त चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति रिहासत पुत्र श्री बुद्धा हुसैन, निवासी ग्राम भुडानपुर अलीगंज थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद पैदल पैदल कंधे पर कट्टा रखकर आते हुए दिखाई दिया। उक्त रिहासत को रोककर उसके कंधे में रखे कट्टे को नीचे उतरवाया गया और चेक किया गया तो कट्टे में सिलेण्डर उल्टी तरह से रखा था और उसके तले को काटकर वेल्डिंग करके उसके खाली जगह में गाँजा रखा हुआ था। उक्त रिहासत नामक व्यक्ति से उक्त क‌ट्टे में रखे सिलेण्डर में कुल 10.700 किलोग्राम गाँजा बरामद हुआ। रिहासत नामक व्यक्ति से गॉजे के संबंध में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि यह गाँजा चिचौन के रहने वाले रघु जिसका मोबाइल नंबर 9568343166 है, से लेकर महेंगे दामों में अलीगंज बेचने के लिए जा रहा है। के आधार पर अभियुक्त रघुवीर सिंह को इस मामले में अभियोजित किया गया है। अभियुक्त रघुवीर सिंह को थाना सल्ट की पुलिस द्वारा एफ०आई०आर० संख्या 6 वर्ष 2021 थाना सल्ट के मामले में दिनांक 03.04.2023 को गिरफ्तार किया गया और विवेचक द्वारा उसके विरूद्ध आरोपपत्र दिनांक 30.05.2023 को विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अदालत का आदेश

यह मामला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अल्मोड़ा पीठासीन श्रीकान्त पाण्डेय की अदालत में चला। इस मामले में अभियुक्त रघुवीर सिंह पुत्र दान सिंह निवासी ग्राम विचौन, तहसील स्याल्वे, थाना सल्ट जिला अल्मोड़ा को दोषमुक्त किया है।