अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, इस मामले में अभियुक्ता को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा जिले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने‌ अभियुक्ता पारूल पत्नी शिवम दीक्षित निवासी बेस परिसर, अल्मोडा जिला अल्मोड़ा को दोषमुक्त किया। अभियुक्ता पर खुद की बेटी की हत्या करने के प्रयास से गला घोंटने का आरोप लगा था। अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता मौ० इमरोज ने पैरवी की।

जानें पूरा मामला

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा एक लिखित रिपोर्ट प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली अल्मोड़ा को इस आशय की दी गई कि दिनांक 06.07.2022 से उसकी बहू पारूल ने अपनी 03 माह की बच्ची श्रद्धा को 5 बजे शाम से दूध नहीं पिलाया और उसे बहुत मारा और बहू ने उसका फोन भी छिपा दिया और धमकी दी कि 2.5 लाख रूपये दो वरना वह बच्ची को मार देगी। जिस पर महिला ने चुपके से अपना फोन ढूंढ कर 112 में फोन किया और तब पुलिस उसकी बहू को समझा कर चली गई। पुलिस के जाने के बाद फिर से अभियुक्ता बच्ची को मारने लगी तो वादी मुकदमा ने उपनिरीक्षक नेहा राणा के मोबाईल नम्बर पर 2:45 बजे रात्रि फोन किया जिस पर उपनिरीक्षक नेहा राणा एवं अन्य पुलिसकर्मी मौके पर आये। बताया कि पुलिसवालों के पहुँचने से उसकी पोती की जान बच पाई। वहीं अभियुक्ता ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को ग़लत बताया।

अदालत का आदेश

इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अभियुक्ता पारूल को धारा 307, 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया गया है।