अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा जिले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने चरस तस्करी मामले में हरीश बिष्ट पुत्र राम सिंह बिष्ट निवासी ग्राम उडलीखान थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा को जमानत पर रिहा किया है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी, कृष्ण चन्द्र, पंकज बजेठा, राकेश बिष्ट द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
चरस तस्करी का मामला
अभियुक्त पर चरस तस्करी का आरोप था। दिनांक 09.02.2025 को चेकिंग के दौरान थाना देघाट की पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त और सह-अभियुक्त के कब्जे से एक बैग में कुल 14.850 किलोग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
जमानत पर रिहा
जिस पर अदालत ने अभियुक्त हरीश सिंह बिष्ट धारा- 8/20 NDPS ACT में मादक पदार्थ 14.850 किलोग्राम (सामूहिक) में अभियुक्त की जमानत स्वीकृत की गई।