अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा रवि अरोड़ा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अभियुक्ता ज्योति गुरंग पत्नी विशाल गुरंग, निवासी गोरखा हाल निकट कैंट, अल्मोड़ा, तहसील व जिला अल्मोड़ा को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोगी की ओर से विद्वान अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी व विद्वान अधिवक्ता निखीलेश पवार ने पैरवी की।
जानें पूरा मामला
अभियोगी सुषमा आर्या उम्र 51 वर्ष, पत्नी नारायण लाल, निवासी जोशीखोला, राजपुर, अल्मोड़ा ने बताया कि अभियुक्ता उसकी जान-पहचान की व दोस्त थी। जो उनसे समय-समय उधार रूपया लेती रही। जब अभियुक्ता पर अभियोगी की रू0 1.20.000/- की देनदारी हो गयी तो अभियुक्ता द्वारा एक चेक दिया गया। जिसे अभियोगी द्वारा दिनांक 30.05.2022 को अपने खाता सं० 0415104000071026 में आहरण हेतु जमा किया तो उक्त चैक दिनांक 31.05.2022 को ‘अपर्याप्त धनराशि की टिप्पणी के साथ बाउंस हो गया।
अदालत का आदेश
जिसके बाद यह मुकदमा अदालत में चला। इस मामले में अदालत ने आदेश दिया है। जिसमे अभियुक्ता को धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्ध को धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अपराध के अन्तर्गत छः माह के साधारण कारावास की सजा एवं मुबलिक रु. 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्ता को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।