अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडे की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में फैसला सुनाया है। जिसमे अदालत ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की।
जानें पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने तीन मार्च 2025 को चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को तेज रफ्तार से आते देखा। जिसमे दो लोग सवार थे। रोकने का इशारा करने पर स्कूटी चालक भागने की कोशिश में कुछ दूर आगे गिर गया और स्कूटी पर सवार व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गया। स्कूटी चालक का नाम हरीश चंद्र निवासी गुरुरानी खोला था। तलाशी पर स्कूटी की डिग्गी से एक किलो 27 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पूछने पर बताया कि भागे हुए व्यक्ति भगवत सिंह निवासी गुरुरानी खोला का है। जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं भागे हुए अभियुक्त भगवत सिंह को पुलिस ने पांच मार्च को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।
अदालत का फैसला
जिसके बाद अभियुक्त भगवत सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अपनी जमानत याचिका दायर की। जिस पर न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।