अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, मजदूर की मौत मामले में इन्श्योरेन्स कंपनी को देना होगा इतने लाख हर्जाना

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय ने ट्रक की टक्कर के बाद मजदूर की मौत के मामले में फैसला सुनाया है।

जानें क्या है मामला

जिस पर न्यायाधीश ने इन्श्योरेन्स कंपनी को पीड़ित परिवार को करीब आठ लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अधिवक्ता अनिल कश्यप और धनंजय साह ने बताया कि मामला फरवरी 2024 का है। जब पीड़ित ईश्वरी दत्त और हेमा देवी निवासी गुणादित्य धौलादेवी अल्मोड़ा ने न्यायालय में वाद दायर किया था। बताया था कि उनका पुत्र रमेश चंद्र पालीवाल 10 फरवरी 2024 को मजदूरी कर गंगोलीहाट रोड से पैदल घर की ओर आ रहा था। देर शाम करीब साढ़े सात बजे बोराआगर के पास ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। जिसमें उसकी मौत हो गई।