अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, हत्या के प्रयास के एक मामले में सुनाई 04 साल के कठोर कारावास की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडेय की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में फैसला सुनाया है और विजय पाल उर्फ बब्लू निवासी पपोली पोस्ट बसोली को धारा 308 में चार वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार 18 जून 2019 को पुष्पा देवी ने दन्या थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पति कैलाश सिंह गांव में ही विजय पाल उर्फ बब्लू के यहां मजदूरी करने गए थे। विजयपाल के मकान में लेंटर पड़ रहा था। शाम को जब काम समाप्त होने पर उसके पति ने मजदूरी मांगी तो विजय पाल ने नहीं दी। इसके बाद विजय पाल ने उसके पति के साथ मारपीट करते हुए पत्थर से उनके सिर पर वार कर दिया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सीएचसी धौलादेवी ले गए। यहां से उन्हें अल्मोड़ा बेस अस्पताल रेफर कर दिया। यहां से भी उन्हें एसटीएच हल्द्वानी रेफर कर दिया।

अदालत का आदेश

जिसके बाद पुलिस ने धारा-308 में केस दर्ज किया था। यह मामला न्यायालय में चला। जहां अदालत ने यह फैसला सुनाया।