अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, गांजा तस्करी मामले में सुनाई 11 साल कठोर कारावास की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने गांजा तस्करी के दोषी को 11 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। ऐसा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जाने पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 25 मई 2022 को सल्ट में पुलिस ने कठपतिया मोड़ पर एक कार की चेकिंग की। तलाशी लेने पर उसमें पांच कट्टों में भरा 57 किला गांजा बरामद हुआ। इस तस्करी में लिप्त कार चालक स्याल्दे निवासी कैलाश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था।

कोर्ट का आदेश

विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी करार देते हुए 11 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।