अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, हादसे में बच्चे को घायल करने के मामले में सुनाई एक साल के साधारण कारावास की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन भिकियासैंण शालिनी दादर ने एक मामले में अपना फैसला सुनाया। जिसमें हादसे में बच्चे के पांव टूटने के मामले में अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई । वाहन चालक खीमानंद जोशी को दोषी पाते हुए उसे एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार अगस्त 2023 को सुनीता देवी ने देघाट थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि 16 अगस्त को उसका बेटा अटल उत्कृष्ट राइंका स्याल्दे जा रहा था। जैसे ही बच्चा टाटा सूमो वाहन में बैठने को आगे बढ़ा, इसी बीच पीछे से रामनगर से एक बस आ गई। बस को देखते ही टाटा सूमो चालक ने वाहन की रफ्तार तेज कर दी। इससे बच्चा वाहन की चपेट में आ गया और उसका पांव टूट गया।

अदालत का आदेश

न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए चालक खीमानंद जोशी निवासी कोटस्यारी स्याल्दे को धारा- 287 में छह माह, धारा- 338 में एक साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।