अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, गांजा तस्करी मामले में 04 अभियुक्तों को सुनाई कठोर कारावास की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने गांजा तस्करी मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें न्यायाधीश ने इस मामले में चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड लगाया है।

जानें पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि मामला नवंबर 2019 का है। चौखुटिया पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान भूमिया मंदिर के पास दो कारों की तलाशी ली। दोनों कारों में रखे चार कट्टों से 51 किग्रा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कार सवार चार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई में जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से दस गवाह पेश किए गए।

कोर्ट का आदेश

इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे ने चारों को दोषी मानते हुए गणेश अधिकारी व मनोज अधिकारी निवासी उदयपुरी रामनगर नैनीताल को चार-चार साल कठोर करावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, अंकित कुमार व धर्मवीर सिंह निवासी चांदपुर बिजनौर यूपी पर सात-सात साल के कठोर करावास के साथ दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।