अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, मारपीट मामले में सात लोगों को सुनाई दो-दो साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है‌। अल्मोड़ा में सिविल जज जूडि भिकियासैंण की अदालत ने मारपीट मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल करने वाले सात लोगों को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें एक लाख रुपये अर्थदंड भी देना होगा।

जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार 25 मई को सल्ट तहसील के तराड़ी गांव निवासी गिरीश चंद्र आर्या को गांव के ही सात लोगों ने पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिसमें आरोपी नंद राम, उसकी पत्नी मना देवी, पुत्र जगदीश राम, त्रिलोक राम के अलावा लाखन व रवि पुत्र शेरी राम और दीपक ने उनका हाथ और पांच तोड़ दिया था। शरीर में भी गंभीर चोट आ गई थी। उन्हें उपचार के लिए रामनगर में भर्ती कराया गया था। जहां उनकी हालत गंभीर बनी रही। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

अदालत का आदेश

इस मामले में न्यायालय ने धारा 147 में दोष सिद्ध होने के बाद एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। धारा- 325 में दो-दो वर्ष कठोर कारावास, धारा- 506 में एक- एक वर्ष के कारावास और धारा -357 (3)में एक लाख रुपये प्रतिकर देने की सजा सुनाई। मामले में न्यायालय ने आरोपी, उसकी पत्नी, दो बेटों, दो भाई और एक अन्य पर दोष सिद्ध करते हुए दो-दो साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित को एक लाख रुपये जुर्माना के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने एक लाख रुपये 30 दिन के भीतर पीड़ित गिरीश चंद्र आर्या को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया।