अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, इस मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभांगी गुप्ता की अदालत ने अश्लील, आपत्ति जनक सामग्री को सोशल मीडिया पर वायरल‌ करने‌ के‌ मामले में फैसला सुनाया है। जिसमे अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र निवासी धार की तूनी, अल्मोड़ा को दोषमुक्त किया है। इस मामले में अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता भगवती प्रसाद पन्त ने पैरवी की।

जानें मामला

अभियोजन द्वारा बताया गया कि वादी मुकदमा हरेन्द्र चौधरी पुत्र सुरेन्द्र सिंह तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोडा का आदेश पत्रांक-सा०सैल. एएलएम-01/2020 दि० 18.12.2020. जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या NCRP (TIPLINE)-07/2020 दि० 26.10.2020 के द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित National Cyber Crime Reporting Portal के अन्तर्गत TIPLINE के माध्यम से सोशल मीडिया पर पोस्ट की आपत्तिजनक/अश्लील सामग्री के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया यूजर के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में आदेशित किया गया था। उक्त कार्यवाही के आधार पर कोतवाली अल्मोड़ा में मुकदमा अपराध संख्या-67/2020, अन्तर्गत धारा-67बी आई.टी. एक्ट बनाम सूरज कुमार में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात् मामले में विवेचक द्वारा दौराने विवेचना, दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य संकलित किये गये तथा इन समस्त साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया विचारण हेतु पर्याप्त मामला होने के आधार पर, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त सूरज कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-67बी आई.टी. एक्ट के अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

अदालत का आदेश

इस मामले में अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र निवासी धार की तूनी, अल्मोड़ा को फौजदारी वाद संख्या-81/2023, अन्तर्गत धारा-67बी. सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।