अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, इस मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने मारपीट मामले में राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सकार, पोस्ट भगतोला, थाना सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा को दोषमुक्त किया है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता बी०पी० पंत व मोहम्मद इमरोज ने पैरवी की।‌

जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार वादिनी द्वारा थानाध्यक्ष, थाना सोमेश्वर को एक तहरीर दी गई। जिसमे बताया कि दिनांक 25.11.2021 रात्रि करीब 06:30 बजे गाँव के ही राजेन्द्र ने दराती से लहु-लूहान कर दिया, उसके बाद उक्त व्यक्ति ने उसके घर की लाइट तोड़ दी व उसकी विकलांग पुत्री के साथ छेड़खानी की। वारदात के वक्त प्रार्थिनी का पुत्र घर में नहीं था। प्रार्थिनी व उसकी पुत्री ही घर में थे। उसके पश्चात उक्त व्यक्ति ने कोसी से एक कार बुला ली। जिसका नम्बर यू०के० 01 टी०ए० 1900 तथा प्रार्थिनी रात्रि में ही घर से अपने बच्चों को लेकर ग्राम भगतोला में अपने रिश्तेदारों के घर आ गयी। वादिनी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा में मुकदमा अपराध संख्या-34/2022, अन्तर्गत धारा-323, 354, 427 भा०द०सं० बनाम राजेन्द्र सिंह पंजीकृत हुआ।

अदालत का आदेश

यह मामला न्यायालय में चला। अभियुक्त राजेन्द्र सिंह को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा 323, 427, 504 भारतीय दण्ड संहिता से सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया गया है।