अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, चेक की धनराशि मामले में अभियुक्त को जारी किए यह आदेश

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा रवि अरोड़ा की अदालत ने मोहम्मद नबी पुत्र मोहम्मद जुम्मी, निवासी नरसिंह बाड़ी, अल्मोडा c/o मोहम्मद रजा, निकट निरंकारी भवन, नरसिंहबाड़ी, अल्मोड़ा के लिए जरूरी आदेश जारी किए हैं। अभियोगी की ओर से विद्वान अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी, निखिलेश पवार व रितेश कुमार ने पैरवी की।

जानें क्या है मामला

परिवादी ने बताया कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य दोस्ताना सम्बन्ध होने के कारण अभियुक्त द्वारा अपने कारोबार में आर्थिक क्षति होने के कारण तथा कारोबार आगे बढ़ाने के लिए परिवादी से 2 लाख रूपया उधार देने की मांग की गयी, जिस पर परिवादी द्वारा अभियुक्त को रू. 200000/- रूपये उधार दिये गये। उक्त धनराशि की अदायगी के एवज में अभियुक्त द्वारा परिवादी को अल्मोडा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि० शाखा चौक बाजार अल्मोडा का एक चैक सं0 753934, खाता सं०-001100100026666 दिनांकित 28.06.2023 रू0 2,00,000/-हस्ताक्षरित करके दिया। परिवादी द्वारा उक्त चैक को अपने व्यवहारी बैंक, यूनियन बैंक शाखा अल्मोडा के खाता सं0-601602010000039 में दिनांक 30.06.2023 को जमा किया तो उक्त चैक दिनांक 01.07. 2023 को बैंक द्वारा fund insufficient की टिप्पणी के साथ अनादरित कर दिया। परिवादी द्वारा रूपया वापस करने बाबत् आप अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 14.07.2023 को नोटिस भिजवाया गया, जो अभियुक्त को दिनांक 18.07.2023 को प्राप्त हुआ। नोटिस प्राप्ति के बाद भी अभियुक्त द्वारा परिवादी को उसकी धनराशि वापस नहीं लौटाई गई। जिस पर परिवादी ने अभियुक्त से कुल रू. 2,00,000/- मय ब्याज दिलवाए जाने की मांग न्यायालय से की। वहीं अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित ना होने पर उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।

अदालत का आदेश

इस मामले में अभियुक्त को धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्ध को धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अपराध के अन्तर्गत छः माह के साधारण कारावास की सजा एवं मुबलिक रू. 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार रूपये) मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। अधिरोपित अर्थदण्ड में से धनराशि मुबलिक रू. 2.15,000/- (दो लाख पन्द्रह हजार रूपये) परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा किये जायेंगे तथा शेष धनराशि मुबलिक रू. 5,000/- (पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड के रूप में राजकीय कोष में जमा किये जायेंगे।