अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, स्मैक तस्करी मामले में सुनाई यह सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने स्मैक तस्करी के एक मामले में दो अभियुक्तों को दो-दो माह कठोर कारावास और ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जानें पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि मई 2021 को सोमेश्वर पुलिस ताकुला से सारकोट स्कूल के बीच चेकिंग अभियान पर थी। इस दौरान एक नैनीताल नंबर की सफेद रंग की कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में अभियुक्त पवन जोशी और जगदीश चंद्र लोहनी निवासी झारकोट ताकुला सोमेश्वर से 8.39 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पंजीकृत किया।

अदालत का आदेश

वहीं तमाम जिरह के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को स्मैक तस्करी का दोषी मानते हुए दो-दो माह कठोर करावास और ढाई-ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।