अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मोटर दुर्घटना के एक मामले में अभियुक्त अंकित बिष्ट पुत्र पान सिंह बिष्ट निवासी फलसीमा अल्मोड़ा पर दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुनाया है।
जानें पूरा मामला
अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सोनम सनवाल ने बताया कि 12 फरवरी 2023 को वादी मोटर साईकिल में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ताकुला किसी कार्य के लिए जा रहे थे। तभी अयारपानी के पास तेज गति से आ रही ट्रक संख्या यूके 04 सीए 3604 के चालक ने मोटर साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। जिसमें सवार वादी की पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को बेस अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान वादी के पुत्र की मौत हो गई। इस घटना को लेकर वादी की ओर से सोमेश्वर थाने में आरोपी ट्रक चालक अंकित बिष्ट पुत्र पान सिंह बिष्ट, निवासी फलसीमा अल्मोड़ा के खिलाफ तहरीर सौंपी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अदालत का आदेश
जिस पर विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी चालक को अलग-अलग धाराओं में कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
अभियुक्त अंकित बिष्ट को धारा-279 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए तीन माह के साधारण कारावास एवं 1,000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।
अभियुक्त अंकित बिष्ट को धारा 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/- (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।
अभियुक्त अंकित बिष्ट को धारा-337 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए तीन माह के साधारण कारावास एवं 500/- (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त 05 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।
अभियुक्त अंकित बिष्ट को धारा-338 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए छः माह के साधारण कारावास एवं 1,000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।
अभियुक्त अंकित बिष्ट को धारा-427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए छः माह के साधारण कारावास एवं 1,000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।
सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। द०प्र०सं० की धारा-428 के आलोक में अभियुक्त द्वारा दौराने अन्वेषण एवं विचारण जेल में बितायी गई अवधि, यदि कोई हो, उपरोक्त सजा की अवधि में समायोजित होगी।