अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, वाहन दुर्घटना मामले में सुनाई यह सजा, जुर्माना भी लगाया

अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाराहाट राजेंद्र कुमार की अदालत ने वाहन दुर्घटना के एक मामले में चालक को दोषी मानते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

जाने पूरा मामला

सहायक अभियोजन अधिकारी बसंती गिरी ने बताया कि वर्ष 2019 में जालली भटकोट के पास वाहन दुर्घटना हो गई थी। इस हादसे में महरा टाना पोस्ट जमोली, अल्मोड़ा निवासी गोविंद सिंह मेहरा की मौत हो गई थी। दुर्घटना में श्याम सुंदर पंत घायल हुए थे। घटना के बाद किशोर मेहरा ने चालक गंभीर सिंह निवासी सनणें जालली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

अदालत का आदेश

अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 14 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य और गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने चालक को दुर्घटना का दोषी माना और एक साल कारावास की सजा सुनाई। चालक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दस माह अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।