अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप के मामले में फैसला सुनाया है।
जानें पूरा मामला
जिसमें दंपति को छह माह के साधारण कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जिला अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा ने बताया कि मामला नवंबर 2021 का है। सैंज गांव अल्मोड़ा निवासी हर सिंह ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी कि अभियुक्त आये दिन उनके वाहन में तोड़फोड़ करते हैं। विरोध करने पर अभियुक्तों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। राजस्व पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था। मामला अदालत में जाने पर पीड़ित पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए।
कोर्ट का आदेश
इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने अभियुक्त गोपाल सिंह और उसकी पत्नी माया देवी को दोषी पाया। दोनों को छह-छह माह का साधारण कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना न देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।