अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को सुनाई यह सजा

अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह की अदालत ने छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दोषी मल्ली रियूनी, रानीखेत निवासी जगदीश उर्फ पप्पू को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 71 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार एक सितंबर 2022 को पीड़िता ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी। जिसमें उसके मुताबिक अपने पीएचसी सेंटर से स्टेशनरी की दुकान में वह सामान लेने गई। जब वह लौट रही थी तो कार से उतरा आरोपी उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो वह गिर गई। उसने उसका गला पकड़ा और गलत हरकत करने लगा। किसी तरह वह उसके चंगुल से बचकर भाग निकली। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था।

अदालत का आदेश

अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी जगदीश को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास और 71 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाह पेश किए।