अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में सिविल जज जूनियर डिविजन राजेंद्र कुमार ने नाजायज कार्य के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी पर दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त पर अर्थदंड लगाया है। जिसमें 7500 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
जानें क्या है मामला
जानकारी के अनुसार 26 जुलाई 2024 को चौखुटिया ब्लाक में बहुउद्देशीय शिविर लगा। इस संबंध में पंचायत राज विभाग के स्टॉल में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी सुबोध कांडपाल ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि शिविर में कोत्यूड़ा निवासी हरीश सिंह पटवाल ने नाजायज कार्य करने के लिए दबाव बनाया। कार्य न करने पर उसने उनके साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। बताया कि कोत्यूड़ा ग्राम पंचायत का चार्ज लिए उन्हें सिर्फ एक माह ही हुआ था। तहरीर के बाद उनके खिलाफ धारा -221, 352 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया।
अदालत का आदेश
इस मामले में सिविज जज जूनियर डिविजन ने धारा-221 में दोष सिद्ध होने के बाद हरीश सिंह पटवाल को 2500 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। धारा-352 में 5000 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।