अल्मोड़ा: चर्चित अल्मोड़ा जेल में रहते फिरौती के आरोप मामले में कैदी कलीम अहमद, महिपाल सिंह न्यायालय द्वारा दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा जेल में निरुद्ध कैदी कलीम अहमद, महिपाल सिंह को जेल अल्मोड़ा में निरुद्ध रहने के दौरान फिरौती के आरोप मामले में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है।

जाने पूरा मामला

जिला कारागार अल्मोड़ा में दोषसिद्ध बंदी कलीम अहमद मोबाइल फोन के माध्यम से व्यापारियों को डरा धमका कर वसूली करता था। इस सूचना पर एस टी एफ की टीम गठित की गई थी। एस टी एफ की टीम द्वारा बैरक संख्या 7 जिला कारागार अल्मोड़ा में गोपनीय सूचना के आधार पर दिनाक 4/10/2021 को छापा मारा तो जेल में 3 अदद मोबाइल फोन तथा 4 सिम , नगदी 1 लाख उनतीस हजार अन्य मोबाइल एसेसिरिज आदि सामग्री 38 ग्राम  चरस नाजायज बरामद हुई थी। जिसकी संलिप्तता पर कलीम अहमद एवं महिपाल सिंह पर आरोप लगाए गए थे। इस कार्य में ललित मोहन भट्ट, अंकुर चौहान, रहमान खान, अतुल वर्मा, प्रदीप माजिला की भी संलिप्तता पाई गई थी।

किया दोषमुक्त

उक्त मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज सीनियर डिविजन के न्यायालय में चला था। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त गढ़ों को दोषमुक्त कर दिया गया।

की पैरवी

उक्त मामले में अभियुक्त ललित मोहन भट्ट की ओर से पैरवी विद्वान अधिवक्ता दीवान सिंह बिष्ट, अभियुक्त अंकुर चौहान की ओर से पैरवी विद्वान अधिवक्ता विनोद फुलारा, अभियुक्त रहमान खान की ओर से पैरवी विद्वान अधिवक्ता बी. एस. मियान, अभियुक्त अतुल वर्मा की ओर से पैरवी विद्वान अधिवक्ता एच. बी. नैनवाल, अभियुक्त कलीम अहमद तथा महिपाल सिंह की ओर से मामले में पैरवी विद्वान अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत, अभियुक्त प्रदीप माजिला की ओर से पैरवी विद्वान अधिवक्ता गिरीश फुलारा व विनोद फुलारा ने की।