अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने मारपीट करने के मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें दो लोगों पर दोष सिद्ध होने के बाद एक-एक साल की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी। दोनों को धारा 504 और 506 में एक-एक साल की सजा और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जानें क्या है मामला
जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर 2022 को केदार सिंह ने राजस्व क्षेत्र कोटुली गूंठ क्षेत्र में तहरीर दी। जिसमें बताया कि वह पूरन सिंह की दुकान पर चाय पीने बैठे थे। तभी कमल सिंह राणा ने उनके साथ गाली-गलौज मारपीट शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसने राजेंद्र सिंह को भी बुला लिया और दोनों ने उनके साथ मारपीट की। कुर्सी से हमला करने की वजह से उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई। इस पर दोनों के खिलाफ धारा 323, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया।
अदालत का आदेश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने धारा 323 में दोष सिद्ध होने के बाद कमल सिंह राणा और राजेंद्र सिंह बिष्ट को छह-छह माह का कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोनों को 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।