अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में दो अभियुक्तों सचिन सक्सेना और रघु उर्फ रघुवर पर दोष सिद्ध करते हुए साढ़े दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया हैं।
जानें पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि अप्रैल 2023 में सल्ट पुलिस क्षेत्र में चेकिंग अभियान पर थी। इस दौरान सराईखेत के नैल तिराहा के पास चेकिंग के दौरान एक कार को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन में सवार सचिन सक्सेना निवासी हरथला मुरादाबाद और रघु उर्फ रघुवर निवासी चिनौन सल्ट के कब्जे से 31 किलो गांजा बरामद किया गया। जबकि ज्ञानी उर्फ ज्ञानेंद्र निवासी काजीपुरा सिविल लाइन मुरादाबाद मौके से फरार हो गया था। मौके पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अदालत का आदेश
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन किया गया। जिसके बाद न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में तीसरे आरोपी ज्ञानी को दोष मुक्त किया।