अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में आज दिनांक 19-03-2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण द्वारा एक मामले में फैसला सुनाया है।
जानें मामला
जिसमे देघाट/भरसोली निवासी नीतू ढौंडियाल पत्नी जीवन ढौंडियाल के द्वारा देघाट / भरसोली निवासी कुबेर सिंह बंगारी व उसके भाई यशपाल सिंह पुत्रगण माधो सिंह के विरुद्ध छेड़खानी, मारपीट व गाली-गलौच के सम्बन्ध में एक प्रथम सूचना रिर्पोट राजस्व क्षेत्र भरसोली में दर्ज करवायी थी। जिसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय भिकियासैंण मे इस मामले में 16 गवाह परीक्षित करवाये गये थे। गवाहों के बयान व बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण द्वारा अभियुक्तगणों को धारा 354 (A), 504, 506 भा०द० सं० के आरोप से दोषमुक्त करार दिया।
की पैरवी
अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगणों कुबेर सिंह तथा यशपाल सिंह की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज लखचौरा की ओर से प्रभावी पैरवी की गई।