पुलिस के साथ मारपीट, गालीगलौच और सरकारी कार्यों में बाधा डालने के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रविंद्र देव मिश्रा की अदालत ने चार आरोपियों की दोष मुक्त किया।
जानें पूरा मामला
लमगड़ा पुलिस एक अक्तूबर 2019 को क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। चेंकिग छडोजा तिराहे के पास बुलोरो वाहन को रोका। वाहन में सवार गोलू पांडे के कब्जे से दो पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इस दौरान आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी पुलिस कर्मियों पर गालीगलौच पर उतारू हो गया। पास की दुकान में खड़े आरोपी ने अपने तीन दोस्त विक्रम बड़वाल, प्रदीप बड़वाल और रमेश कपकोटी को भी मौके पर बुला लिया और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने लगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया।
चारों आरोपियों को किया दोष मुक्त
पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में सात गवाह पेश किये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने चारों आरोपियों दोष मुक्त किया। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीवान सिंह बिष्ट और मनोज कुमार पंत ने पैरवी की।