माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में व माननीय जनपद न्यायधीश महोदय के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा रवि शंकर मिश्रा द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अभय सिंह एवं ड्रग इंस्पेक्टर श्रीमती मीनाक्षी बिष्ट के साथ दिनांक 15/01/2022 को बाजारों में बिक रहे एक्सपायरी दवा व खाद्य सामग्री पर रोक लगाने व विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बंध में ऑनलाइन बैठक की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं ड्रग इंस्पेक्टर को किया निर्देशित-
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया कि सुदूर क्षेत्रों के लोगो के जागरुक व सतर्क न होने के कारण उन स्थानों पर एक्सपायरी वस्तुओं व दवा की बिक्री की सम्भावना बनी रहती है ऐसे में उन क्षेत्रो में लगातार अभियान चलाया जाये तभी इसे रोका जा सकता है ।
यह रखे ध्यान कि दुकानदार एक्सपायर सामान या दवा को नहीं बेच रहा-
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनसे कहा गया कि वे लोग दुकानों में जाकर यह देखे कि कोई दुकानदार एक्सपायर सामान या दवा को बेच तो नहीं रहा। अगर कोई दुकानदार ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उन्हें यह भी बताया गया कि वे पी.एल वी की इस कार्य में सहायता ले सकते है और उनके द्वारा उपस्थित अधिकारियो से यह भी कहा गया कि वे हैल्प लाईन नम्बर भी प्रकाशित कराये जिससे यदि कोई भी व्यक्ति कोई सूचना देना चाहता है तो दे सके।
किया जा रहा है सयुंक्त और एकल निरीक्षण-
खाद्य सुरक्षा अधिकारी व ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में उनके द्वारा सयुंक्त और एकल निरीक्षण भी किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि किये गये निरीक्षण में पाँच दुकान में एक्सपायर सामान मिले है उनको नोटिस जारी किये जा रहे है ।
एक्सपायर दवाओं के लिये रखे अलग से बाक्स-
ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया कि जब किसी भी व्यक्ति को लाईसेंस दिया जाता है तो उनको बताया जाता है कि आप एक्सपायर दवाओं के लिये अलग से बाक्स रखे और एक्सपायर दवाओं को उस बाक्स में ही रखे।उनके द्वारा यह भी बताया गया कि निरिक्षण के समय सबसे पहले एक्सपायर बाक्स को ही देखा जाता है।