अल्मोड़ा: गबन के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज

अल्मोड़ा:  गबन के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी अशोक कुमार पुत्र राज कुमार, निवासी ग्राम घड़वाल थाना बरौदा, जिला सोनीपथ, हरियाणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

जानें पूरा मामला

   अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि थाना कोतवाली रानीखेत में एक नवंबर 2021 को वादी हिमांशु साह ने तहरीर दी थी। बताया था कि उसके पिता के बैंक खाता  एसबीआई रानीखेत में हैं। उस खाते से 20 अक्तूबर 2021 को छह बार में पांच-पांच हजार रुपया कुल तीस हजार रुपये आरोपी ने धोखाधड़ी से निकाल लिये थे। वहीं दूसरे मामले में द्वाराहाट में  आरोपी ने 19 हजार रुपये की धोखाधड़ी की। मामले को लेकर दोनों थानों में पीड़ित पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई थी।

न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

पुलिस ने जांच कर दोनों मामलों में आरोपी को धर दबोचा। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जनामत याचिका दाखिल की थी।  पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।