अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में प्रशासन ने एक बड़े आबकारी बकायेदार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उसकी संपत्ति की नीलामी का फैसला लिया है। जैती/भनोली की उपजिलाधिकारी (SDM) सौम्या गर्ब्याल ने बताया कि ग्राम कुजेली निवासी बकायेदार राधाकृष्ण पर सरकार का कुल ₹5,43,49,753 का आबकारी शुल्क बकाया है।
बार-बार नोटिस के बाद भी नहीं चुकाया बकाया
प्रशासन के अनुसार, बकायेदार राधाकृष्ण (पुत्र भैरव दत्त) को बकाया राशि जमा करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए और पर्याप्त अवसर दिए गए। इसके बावजूद, धनराशि जमा न किए जाने पर प्रशासन ने उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
नीलामी से जुड़ी मुख्य बातें
प्रशासन ने बकायेदार की संपत्ति की द्वितीय नीलामी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
• कुर्की की तिथि: बकायेदार की भूमि को पूर्व में 18 अक्टूबर 2025 को कुर्क किया गया था।
• नीलामी की तिथि: नीलामी की प्रक्रिया 23 मार्च 2026 को ग्राम कुजेली में आयोजित की जाएगी।
• नीलाम होने वाली भूमि: कुल 0.179 हेक्टेयर भूमि में से 0.178 हेक्टेयर भूमि को नीलामी के लिए योग्य घोषित किया गया है।
• विक्रय अधिकारी: नीलामी प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए नायब तहसीलदार, भनोली को विक्रय अधिकारी नियुक्त किया गया है।
”राजस्व और आबकारी देय की वसूली के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बकायेदारों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।”
— सौम्या गर्ब्याल, उपजिलाधिकारी, जैती/भनोली
की यह अपील
प्रशासन ने क्षेत्र के सभी इच्छुक प्रतिभागियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर ग्राम कुजेली पहुँचकर नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।