अल्मोड़ा: लाखों रुपये की धोखाधड़ी मामले में कैशियर को छह साल का कठोर कारावास

जिला सहकारी बैंक लमगड़ा में लोगों के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने आरोपी कैशियर जीवन सिंह बिष्ट पुत्र शेर सिंह, निवासी ग्राम उजोला, पोस्ट भटखोला, लमगड़ा जिला अल्मोड़ा को विभिन्न धाराओं में छह साल का कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जानें पूरा मामला

अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी विद्रेश्वरी प्रसाद टम्टा ने बताया कि 11 दिसंबर 2018 को वादी बैंक उप महाप्रबंधक रामविलास सिंह ने लमगड़ा कोतवाली में लाखों की धोखाधड़ी मामले में कैशियर के खिलाफ तहरीर सौंपी। तहरीर में कहा कि लमगड़ा स्थित जिला सहकारी बैंक में काफी लंबे समय से ग्राहकों के जमा पैसे पर धोखाधड़ी का खेल खेला जा रहा था। मामले की जब बैंक के अधिकारियों को भनक लगी तो पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान पता चला कि बैंक के कैशियर ने तत्कालीन शाखा प्रबंधकों के साथ मिलकर करीब 27 लाख 53 हजार 725 रुपये की धनराशि हड़प कर ली थी। धोखाधड़ी के मामले में लमगड़ा थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा।

आरोपी कैशियर को छह साल का कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया

विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय पेश किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 32 गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी कैशियर को छह साल का कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।