अल्मोड़ा: प्रशासन का नया आदेश: NH-109 पर भारी वाहनों की आवाजाही के लिए कल से बदला नियम, जान लें नई टाइमिंग, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

अल्मोड़ा: अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 और क्वारब बाईपास मोटर मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों और वाहन चालकों के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अल्मोड़ा ने नए आदेश जारी किए हैं।

नये आदेश

जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अंशुल सिंह द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34(ख) का प्रयोग करते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

देखें यातायात के नए नियम

•  ​अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 (किमी 0-56): इस मार्ग पर भारी वाहनों का संचालन अब सीमित समय के लिए ही होगा। भारी वाहन केवल सुबह 04:00 बजे से 09:00 बजे तक और अपराह्न 03:00 बजे से शाम 09:00 बजे तक ही आवाजाही कर सकेंगे।
• ​क्वारब बाईपास मोटर मार्ग: इस मार्ग को अब यात्री/हल्के वाहनों के आवागमन के लिए खोला है।

बारिश होने पर बन सकता है खतरा

प्रशासन और लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के अधिकारियों के अनुसार, यदि क्षेत्र में पुनः वर्षा होती है तो मार्ग पर कीचड़ और मलबे के कारण खतरा बढ़ सकता है। सुरक्षा और जन-सामान्य के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। यदि कोई भी व्यक्ति या वाहन चालक इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।